दिल्ली में आज से शुरू हुआ एंटी डस्ट अभियान, आज से 6 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया
जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर
निर्माण संबंधी 14 एंटी डस्ट नियमों को लागू करना जरूरी है।
एंटी डस्ट अभियान के तहत 586 टीमों का गठन किया गया है। जिसमें डीपीसीसी की 33 टीमें शामिल
हैं। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से 5
लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम
में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 सितम्बर को विंटर
एक्शन प्लान की घोषणा की है। जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के
लिए कार्य शुरू कर दिया है। हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
गोपाल राय ने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है। जिसमें 12 सम्बंधित
विभागों की टीम शामिल है। इसमें डीपीसीसी की 33 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, एमसीडी की
300 टीम डीएसआईआईडीसी की 20 टीम, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम, डीडीए की 33 टीम, दिल्ली
मेट्रो की 3 टीम, सीपीडब्लूडी की 6 टीम, पीडब्लूडी की 6 टीम, एनडीएमसी की 1 टीम, दिल्ली कैंटोनमेंट
बोर्ड की 4 टीम और एनएचएआई की 1 टीम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह टीम आज से लगातार
निर्माण साइट्स का दौरा करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन
हो। निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है जिसके लिए एंटी डस्टअभियान आज
से शुरू किया जा रहा है जो कि 6 नवंबर तक चलेगा।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा। उसपर कानून के
अनुसार कार्रवाई की जायेगी। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन
के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन मिलने पर उससे अधिक
रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ज्यादा उलंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया
जाएगा।
उन्होंने कहा कि जहां तक ग्रेप की बात है। दिल्ली में यह लागू है। 500 वर्ग मीटर और उस से ऊपर के
सभी निर्माण/विध्वंस वाले प्रोजेक्ट सीएंडडी पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। बिना पंजीकरण के कार्य
करने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही साथ पीयूसी चेकिंग और वाटर स्प्रिंक्लिंग के अभियान की
मॉनिटरिंग को तरीके से दिल्ली में लागू किया गया है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि कहीं
भी अगर उनको निर्माण/विध्वंस कार्य में अनियमितता दिखे तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत
करें।
कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण के तय किए गए नियम