दिल्ली में सड़क सुरक्षा और लंबे जाम को देखते हुए परिवहन विभाग ने उठाया अहम फैसला, 12:30 से 8:00 तक बाजारों में मालवाहक वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध

दिल्ली में लगातार बाजारों में लग रहे जाम और सड़क सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रशासन
द्वारा अहम फैसला लिया गया है. उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब नए प्लांट को लागू किया जा रहा है.
इसके तहत मालवाहक वाहनों को दोपहर 12:30 बजे से रात 8:00 बजे तक बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति
नहीं मिलेगी. बाहरी इलाकों से जुड़े मार्गों पर भी भारी और हल्के मालवाहक वाहनों को प्रवेश के लेकर समय को
लेकर परिवर्तन किया जा रहा है. परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के सुझाव को देखते हुए बाजारों में मालवाहक
वाहनों के प्रवेश को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया था. जिसे उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था बीते
दोनों इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई है. परिवहन विभाग का कहना है कि अब जल्द ही प्रस्ताव के तहत ट्रैफिक
पुलिस चालान काटने की कार्यवाही भी शुरू कर सकेगी.

ट्रैफिक पुलिस को भी उन बाजारों और मार्गों की जानकारी मुहैया कराई जा रही है. जिन पर भारी मध्यम और
हल्के मालवाहक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे. राजधानी के सभी प्रमुख बाजारों को नए ट्राफिक प्लांट में शामिल
किया गया है. इसके तहत किसी भी श्रेणी के मालवाहक वाहन दोपहर 12:30 बजे से लेकर 8:00 बजे तक प्रवेश
बिल्कुल नहीं कर पाएंगे.

बाजारों के दिन के समय ग्राहकों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है और गाड़ी चलाने वाले लोगों को काफी जाम
का सामना भी करना पड़ता है. इसी कारण प्रशासन ने कदम उठाकर यह अनुमति दी. ऐसे में मालवाहक की
आवाजाही होने से बाजारों में बहुत ही जाम और भीड़ भाड़ हो जाती है. कुछ लाखों में इस प्लान को लागू भी किया
जा रहा है. हालांकि हल्की श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक मालवाहक वाहनों को दी जा रही छूट जारी रहेगी. उस पर अभी
किसी प्रकार के प्रतिबंध लागू नहीं की गई है. नए ट्रैफिक प्रतिबंधों को लेकर बाजारों में बाहर और सड़कों पर बोर्ड
भी लगाए जाएंगे. जिसका काम अभी से शुरू कर दिया गया है.