वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को अवधेश राय मर्डर केस (Awadhesh Rai Murder Case) में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दरअसल, आज सोमवार (5 जून) को, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में अंसारी की पेशी थी जो कि जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। इस केस में मुख्तार अंसारी सहित पांच लोग आरोपी हैं। बाकी के चार आरोपियों का केस प्रयागराज की कोर्ट में चल रहा है।
3 अगस्त, 1991 को अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में कांग्रेसी नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। मारुती वैन से आए लोगों की फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
इस केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मूल केस डायरी ही गायब है। काफी तलाशी के बावजूद मूल केस डायरी नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि मूल केस डायरी के गायब करवाने में मुख्तार अंसारी ने अपने रसूख़ का इस्तेमाल किया था।
इस हत्याकांड के अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमे से अब्दुल और कमलेश की मौत हो चुकी है।