पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के त्यौहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग (Punjab government's new rules for use and sale of firecrackers) के लिए नए नियमों की घोषणा की है।
इन उपायों का उद्देश्य निवासियों, विशेष रूप से बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "इन त्योहारों में आमतौर पर पटाखों का उपयोग होता है, जो बुजुर्गों सहित कमजोर समूहों के श्वसन स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है।"
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ये नियम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुरूप हैं, जिन्होंने समय-समय पर पटाखों के उपयोग के संबंध में राज्य को अनुपालन अनिवार्य किया है।
इन नियमों को लागू करने के लिए, पंजाब सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। राज्य ने संयुक्त पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें आमतौर पर श्रृंखला पटाखे या लारिस के रूप में जाना जाता है। केवल " ग्रीन पटाखे " की अनुमति है, जो बेरियम, पारा और सीसा जैसे हानिकारक पदार्थों से मुक्त हैं। बिक्री लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों तक ही सीमित है, और स्वीकार्य शोर स्तर से अधिक पटाखों को संग्रहीत या बेचना प्रतिबंधित है।
प्रवक्ता के हवाले से आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "सरकार ने त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल के लिए सीमित समय की खिड़की स्थापित की है। दिवाली (31 अक्टूबर, 2024) पर, पटाखे रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक फोड़ने की अनुमति है। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) के लिए, अनुमति समय सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक है। क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 20241 जनवरी, 2025) पर, पटाखों का इस्तेमाल रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक किया जा सकता है।"
प्रवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पंजाब में पटाखों के ऑर्डर स्वीकार करने या बिक्री की सुविधा देने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपायुक्तों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि स्वीकृत हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्दिष्ट समय और अनुमोदित स्थानों पर ही हो।