UP Nikay Chunaav : यूपी निकाय चुनाव का शेड्यूल हुआ जारी, 17 अप्रैल तक किए जाएंगे नामांकन
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। यूपी के ये निकाय चुनाव दो चरणों में होने वाले हैं। चुनाव की तैयारियाँ भी ज़ोरो शोरो से की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में कुल 75 जिले हैं। पहले चरण के चुनावों में 37 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। दो चरणों में होने वाले इन चुनावों में प्रथम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होगा। वोटो की गिनती 13 मई को की जाएगी।
नामांकन की अंतिम तिथि : 17 अप्रैल
नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होते ही मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट में नामांकन करा सकते हैं। वहीं नगर निगम के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग - अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल करा सकते हैं। कार्य दिवसों के दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दायर करा सकेंगे।
अधिसूचना में लिखित हैं ये ज़रूरी बातें
- प्रत्याशी जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा करेंगे।
- कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक 4 नामांकन दायर कर सकता है।
- प्रत्याशी को जमानत राशि केवल एक बार ही जमा करनी है।
- प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावक, निर्वाचक अभिकर्ता, एक सहयोगी समेत तीन लोगों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी गई है।
- नामांकन पत्र में दर्ज ब्यौरा रोजाना देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जानी है।
नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर खड़ी होगी भीड़
भीड़ को नामांकन स्थान के पास आने की अनुमति नहीं है। भीड़ को प्रत्याशियों के साथ 200 मीटर की परिधि से बाहर रहने की इजाज़त है। नामांकन स्थान पर क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं।
नामांकन स्थान पर क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं।
प्रचार के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेना होगा ज़रूरी
किसी भी दल का प्रत्याशी जिलाधिकारी की अनुमति के बिना प्रचार - प्रसार नहीं कर सकता। इसके लिए अनुमति लेना बेहद ज़रूरी है। किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। ऐसा करने पर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मेयर का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्षीय होना अनिवार्य
मेयर या नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पार्षद और नगर पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
नामांकन पत्र लेने के नियम
- निर्धारित शुल्क जमा कराएं
- जमानत राशि की तीन प्रतियां
- शपथ पत्र में आपराधिक व संपत्तियों का ब्योरा देना जरूरी
- जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
- पंफलेट जमा करना होगा
ये दस्तावेज जमा होंगे
- संबंधित निकाय में एक वर्ष से अधिक की बकाएदारी न होने का प्रमाण पत्र
- जमानत राशि जमा करने की रसीद
- आरक्षित पदों के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
- आपराधिक और संपत्तियों का ब्योरा नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र
- कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।
एक नजर में पूरा शेड्यूल
- नामांकन पत्र जमा करना 11 से 17 अप्रैल (सुबह 11 से 3 बजे तक)
- नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
- नाम वापसी 20 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
- चुनाव चिह्न आवंटन 21 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य की समाप्ति तक)
- मतदान 04 मई (सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तक)
- मतगणना 13 मई (सुबह 8 से समाप्ति तक)