चाहते हैं टोल से छुटकारा, लगवाना पड़ेगा GNSS सिस्टम – Want to get rid of toll, will have to install GNSS system 

hAFUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALwGsYoAAaRlbhAAAAAASUVORK5CYII= चाहते हैं टोल से छुटकारा, लगवाना पड़ेगा GNSS सिस्टम - Want to get rid of toll, will have to install GNSS system 

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस निजी वाहनों को 20 किमी तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क-2008 के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) संशोधन नियम, 2024 के तहत राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किमी की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है। हालांकि, इस संशोधन से फास्टैग के जरिये टोल टैक्स का भुगतान करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी।

टोल के लिए चिह्नित गेट – Gate marked for toll

जीएनएसएस युक्त वाहन के लिए चिहिनत गेट होगा। इस लेन में अगर कोई अन्य वाहन प्रवेश करता है, तो लागू उपयोगिता फीस से दो गुना शुल्क वसूला जाएगा। इसका उद्देश्य यातायात के दबाव को कम करना और वाहन चालकों से राजमार्ग की सटीक दूरी का शुल्क वसूलना है।

जीएनएसएस आधारित टोल टैक्स – GNSS based toll tax

  • इस प्रणाली में वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगी होती है। टोल रोड पर प्रवेश करते ही राजमार्ग प्रणाली वाहन की यात्रा को ट्रैक करती है। राजमार्ग से बाहर निकलने पर तय दूरी के अनुसार बाहन से जुड़े बैंक खाते से टोल राशि कट जाती है।
  • नंबर प्लेट की पहचान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरों का प्रयोग किया जाता है।
  • पंजीकरण संख्या, भुगतान विवरण जीपीएस से प्राप्त की जाती है।
  • इस प्रणाली से टोल प्लाजा की जरूरत नहीं होती, जिससे यात्रियों का समय और ईंधन चचता है।

मंत्रालय ने इसी वर्ष जुलाई में फास्टैग के साथ कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का फैसला किया था।

मौके पर ही चालान भरने के लिए पचास प्रतिशत की छूट – Fifty percent discount for paying challan on the spot

दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को जुर्माना राशि भरने में बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर वाहन चालक ने चालान कटने के बाद मौके पर ही जुर्माना राशि जमा कर दी तो उसे 50 फीसदी की छूट मिलेगी। चालान कटने के बाद लंबे समय तक जुर्माना राशि नहीं जमा करने वालों से परेशान दिल्ली परिवहन विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है।

यदि आपको हमारा यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और अपने किसी भी तरह के विचारों को साझा करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।

UltranewsTv देशहित

यदि आपको हमारा यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें | देश-दुनिया, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए UltranewsTv वॉट्स्ऐप चैनल फॉलो करें।
RSS - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: भारतीय जनमानस पर एक अमिट छाप

RSS – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: भारतीय जनमानस पर एक अमिट छाप

bharat-ke-up-pradhanmantri

भारत के उप प्रधानमंत्री – Deputy Prime Ministers of India

भारत के उप-राष्ट्रपति – Vice Presidents of India

भारत के उपराष्ट्रपति – Vice Presidents of India

Total
0
Shares
Leave a Reply
Previous Post
मंगलवार के दिन होता है अमेरिका में मतदान - Voting takes place in America on Tuesday

मंगलवार के दिन होता है अमेरिका में मतदान – Voting takes place in America on Tuesday

Next Post
पटरी पर बढ़ता खतरा - Increasing danger on Track

पटरी पर बढ़ता खतरा – Increasing danger on Track

Related Posts
Total
0
Share