नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बिना ठोस आधार के नीट यूजी री - एग्जाम का नहीं किया जा सकता फैसला। Supreme Court's comment in NEET UG case, decision about NEET UG re-exam cannot be taken without solid basis.
आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सुनवाई जारी है। इस मामले में मुख्यन्यायधीश के सामने यह पांचवी सुनवाई है। इस बारे में CJI चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री-एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री-एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। जब तक सीबीआई की जाँच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। CJI ने कहा की, आज हम किसी सूरत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।
सीबीआई ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि 5 मई 2024 को NEET UG का पेपर लीक हुआ था। पेपर हजारीबाग में लीक हुआ और पटना भेजा गया। सीबीआई ने आगे कहा, "आरोपी ने 5 मई को सुबह 8.02 बजे प्रवेश करने के लिए कंट्रोल रूम के पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया, जहां प्रश्नपत्र रखे हुए थे। केंद्र अधीक्षक ने जानबूझकर पिछला दरवाजा खुला रखा था। वह सुबह 9.23 बजे कंट्रोल रूम से बाहर आया। उसने तुरंत इसे हल करने वाले गिरोह को भेज दिया। अब तक की जांच में चार जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां प्रश्नपत्र हल किए गए थे-दो पटना में और दो हजारीबाग में।"