दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला दोबारा लागू

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात चिंताजनक हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सलाह पर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया है। इसके चलते राजधानी की सड़कों पर चलने वाले वाहनों के नियम बदल गए हैं। अब सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो जायेगी।

ऑड-ईवन को साल 2016, 2019 में पहले ही लागू किया जा चुका है। इससे प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलती है। दिल्ली में ऑड-ईवन नियम दिवाली के बाद 13 नवंबर से लागू होगा, जो 20 नवंबर तक लागू रहेगा।

आइए जानते हैं क्या है ऑड-ईवन नियम

प्रदूषण बढ़ने पर ऑड-ईवन नियम पहली बार 2016 में लागू किया गया था। इस नियम के तहत, निजी वाहनों को सड़कों पर वैकल्पिक दिन दिए जाते हैं, जिस पर वे अपने वाहन सड़कों पर चला सकते हैं और वह दिन उनकी नंबर प्लेट के आखिरी अंक पर निर्भर करता है।

इस योजना के तहत अगर आपके वाहन नंबर का आखिरी अंक सम (ईवन नंबर) है तो वाहन सम तारीख को भी सड़कों पर दौड़ेगा। इसके साथ ही अगर संख्या विषम (ऑड नंबर) है तो विषम तिथियों पर वाहन सड़क पर चलेंगे।

एक हफ्ते तक ऑड-ईवन रहेगा

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए दिवाली के अगले दिन एक हफ्ते का ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यह 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगा।

दिल्ली का AQI

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह प्रदूषण का स्तर सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से लगभग सात से आठ गुना अधिक दर्ज किया गया, क्योंकि क्षेत्र में लगातार सातवें दिन जहरीला धुआं बना रहा। हर दिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाने वाला 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 415 से बढ़कर रविवार को 454 हो गया।

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