सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 01 जून तक दी जमानत।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दो जून को खुद को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के वकील ने चार जून तक रिहाई के लिए अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दे दिया है।
कब आएंगे जेल से बाहर?
इस समय अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और जेल से बाहर आने के लिए उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जेल से बाहर आने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कागजी कार्यवाई में थोड़ा वक्त लग सकता है, जिसके बाद बेल बॉन्ड भी जमा करना होगा। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से रिहा हो पाएंगे।
चुनाव प्रचार के लिए मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए राहत दी है। बता दें कि दिल्ली में लोकसभा के चुनाव छठे चरण में यानी कि 25 मई को होने हैं, जिसके लिए केजरीवाल ने कोर्ट से जमानत मांगी थी। अब केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं।
कब तक रहेंगे बाहर?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 01 जून तक जेल से बाहर रहेंगे जिसके बाद 02 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस दौरान केजरीवाल केवल चुनाव प्रचार ही कर सकते हैं, उन्हें और कोई आधिकारिक काम करने की अनुमति नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद पार्टी के सभी बड़े नेता इसे सत्य की जीत बता रहे हैं, जबकि ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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