टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए आज अधिकारियों की एक टीम भेजी गई है। सांसदी जाने के बाद उन्हें यह सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया।
दूसरा नोटिस 16 जनवरी को मिला
आपको बताते चलें कि 16 जनवरी को डीओई ने महुआ को दूसरी बार मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था। महुआ को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि टीएमसी नेता को एक सांसद के रूप में आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली
गुरुवार को मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कोर्ट से DoE के उस नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उनसे सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया था।
न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो सांसदों के विधायक बनने के बाद उनके सरकारी आवास को खाली करने से संबंधित हो।
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