PG मेडिकल के एडमिशन में डोमिसाइल आरक्षण पर क्या कहा SC?

hAFUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALwGsYoAAaRlbhAAAAAASUVORK5CYII= PG मेडिकल के एडमिशन में डोमिसाइल आरक्षण पर क्या कहा SC?
जस्टिस धूलिया ने फैसला पढ़ और कहा कि हम सभी भारत के निवासी है और पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, प्रांतिय या राज्य के डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है। हमें देश के किसी भी हिस्से में रहने या व्यवसाय करने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इसे लेकर कहा है कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक भी है। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

जस्टिस धूलिया ने फैसला पढ़ और कहा कि हम सभी भारत के निवासी है और पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, प्रांतिय या राज्य के डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है। हमें देश के किसी भी हिस्से में रहने या व्यवसाय करने का अधिकार है।

मेडिकल कॉलेज सहित शैक्षणिक सनास्थानों में आरक्षण, किसी विशेष राज्य में रहने वाले केवल MBBS पाठ्यक्रमों में निश्चित डिग्री तक ही दिया जा सकता है। लेकिन PG  मेडिकल पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के महत्व को देखते हुए, निवास के आधार पर उच्च स्तरों में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पहले से दिए गए डोमिसाइल आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा, जो छात्र PG पाठ्यक्रम कर रहे हैं और जो पहले से ही ऐसे निवास श्रेणी से पास हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे।

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