18 साल के होने पर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 वर्ष की आयु में ही आप किसी भी बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने बच्चे का पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। उनकी ओर से उनके माता पिता आवेदन कर सकते हैं।
ऐप्लिकेशन सबमिट करने के बाद आपको रसीद नंबर भी दिया जाएगा। इसका उपयोग करके आप अपने बच्चे की ऐप्लिकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन (Verfication) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद आपका पैनकार्ड आपके द्वारा बताए गए पते पर 15 दिन बाद पहुंचा दिया जाता है।
बच्चे का पैनकार्ड बनवाने के लिए ऐसे करें अप्लाई
•National Securities Depositories Ltd की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर क्लिक करें।
•इसके बाद सभी ज़रूरी जानकारियों को भरें।
•बच्चे का पैनकार्ड बनवाने के लिए आपको सही कैटेगरी का चुनाव करना होगा।
•107 रुपय रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fees) भरने के बाद ऐप्लिकेशन को सबमिट करें।
बच्चे का पैनकार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी हैं ये दस्तावेज़
•बच्चे के माता – पिता का पहचान पत्र और अड्रेस प्रूफ
•आवेदक का पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र
•पहचान के प्रमाण के रूप में आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जमा कर सकते हैं।
•पते के प्रमाण के रूप में आप आधार कार्ड, डाकघर पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं।
इसलिए ज़रूरी है पैनकार्ड
बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाने, लोन लेने, प्रॉपर्टी खरीदने, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने या सरकार द्वारा ऑफर की गई किसी वित्तीय सुविधा के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। इस दस्तावेज़ को वेध पहचानपत्र (Legal Identity) माना जाता है।
पैनकार्ड का फुलफॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसे भारत का आयकर विभाग बनाता है। किसी भी शख्स के जीवन में के ही बार उसका पैनकार्ड बन सकता है। पैनकार्ड के खोने पर इसे दुबारा बनवाया जा सकता है। किसी शख्स के चाहने पर भी उसके 2 पैनकार्ड नहीं बनाए जा सकते।
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