बता दें कि, मुर्शिदाबाद जिले में हुई झड़पों में कम से कम दो लोग मारे गए और हिंसा के सिलसिले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता के लिए मुर्शिदाबाद के प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया है।
केंद्र-राज्य से रिपोर्ट तलब, 17 अप्रैल को अगली सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय बल राज्य प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेंगे। वहीं अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। जबकि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।
मुर्शिदाबाद के तीन इलाकों में BSF की सात कंपनियां तैनात
मामले में मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ गठित की थी। वहीं राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित सूती, धुलियान और समसेरगंज इलाकों में बीएसएफ की सात कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि, इस मामले में शुभेंदु अधिकारी के वकील ने आरोप लगाया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ कर्मियों को ठीक से तैनात नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट की पीठ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को अवकाश के दिन याचिका पर सुनवाई की। ⏹