Online Money Payment
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online Transaction) करते समय एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। पैसे ट्रांसफर करते समय ज़रा सी चूक आपकी अपनी जेब पर भारी पड़ सकती है। जल्दबाजी में कभी आपसे इस तरह की गलती हुई है तो उस दौरान आपको पैसे वापिस पाने के सवाल ने खूब परेशान किया होगा। यदि आपको अपने इस सवाल का समाधान नहीं मिला है तो ये लेख आपके लिए बड़े काम का है। इसे आपको ज़रूर पड़ना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओम्बड्समैन स्कीम, 2021-22 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने इस बात का खुलासा किया है कि साल के दौरान मिली शिकायतों में अधिकतर डिजिटल भुगतान और ट्रांजैक्शन के तरीकों से संबंधित थीं।
ऐसे मिलेगा पैसा वापिस
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की वेबसाइट के अनुसार अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो आपको जल्द से जल्द इस बारे में संबंधित बैंक को सूचित करना चाहिए। ऐसा आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन मिलाकर कर सकते हैं। आपको बैंक के कस्टमर केयर नंबर (Customer Care Number) पर फोन करके ट्रांजेक्शन से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। इसके बदले में बैंक आपको रिक्वेस्ट या कंप्लेंट नंबर देगा।
इसके अलावा आप बैंक के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को ई मेल भेजकर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस मामले में बैंक से होने वाले संवाद के सभी लिखित दस्तावेज मौजूद रहेंगे। आप बैंक की मुख्य शाखा (Home Branch) पर जाकर मैनेजर से बात कर सकते हैं और गलत ट्रांजेक्शन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जमा करा सकते हैं।
क्या आपका पैसा आपको वापिस मिल सकता है ?
यदि अकाउंट नंबर गलत है या मोजूद नही है तो आपके अकाउंट में आपका पैसा डाल दिया जाएगा। लेकिन अकाउंट नंबर सही होने पर आपका पैसा आपको वापिस मिलेगा या नहीं ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिस व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हुआ है।
इस व्यक्ति को ट्रांजेक्शन रिवर्स की मंजूरी देना ज़रूरी है। इसके बाद आपको आपका पैसा मिल जाना चाहिए। आपका बैंक यदि ऐसी समस्या में आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप Ombudsman का सहारा ले सकते हैं।
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