केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेशन स्कीम (UPS) शुरू की है। 24 जनवरी को इस स्कीम का अधिकारिक ऐलान हुआ था। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। UPS सिर्फ और सिर्फ सरकारी कमचारियों के लिए लागू होगा, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प है। इस स्कीम को तब शुरू किया गया था जब ओल्ड पेंशन स्कीम(OPS) की मांग की गई, इस स्कीम के तहत रिटायर्ड लोगों को उनके बेसिक पे का 50% मिलता था।
यूनिफायड पेंशन स्कीम क्या है?
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफायड पेंशन स्कीम(यूपीएस) की घोषणा की । इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिरता, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उनका कल्याण और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके।
वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। इन कर्मचारियों के पास एनपीएस जारी रखने या यूपीएस योजना में स्विच करने का विकल्प होता है। हालाँकि, एक बार जब कर्मचारी यूपीएस चुन लेते हैं, तो निर्णय अंतिम होता है और इसे उलटा नहीं किया जा सकता है।
राज्य सरकारें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना को अपनाकर लागू कर सकती हैं । यूपीएस लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 25 अगस्त 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना लागू करने का फैसला किया।
यदि सभी राज्य यूपीएस योजना को अपना लें तो इससे भारत भर में एनपीएस योजना के अंतर्गत आने वाले 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।