पालतू कुत्ते के काटने पर उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रावधान है।
पिछले कुछ महीनों से कुत्तों के काटने (Dog Bite Cases) की खबर कुछ ज़्यादा ही चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत के कई अलग-अलग राज्यों में कुत्तों के काटने के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ शहरों से तो ऐसी भी खबरें सुनने को मिली हैं कि कुत्ते के काटने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई। जंगली कुत्तों से ज़्यादा अब पालतू कुत्तों के काटने के केस सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर किसी को पालतू कुत्ता काट लेता है, तो अब उसके मालिक पर शिकायत दर्ज करने का प्रावधान भी है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।
पालतू कुत्ते के काटने पर क्या है कानूनी प्रावधान?
पालतू कुत्ते के काटने पर कोर्ट का कहना है कि अगर किसी का भी पालतू कुत्ता किसी बच्चे, महिला, बुजुर्ग या अन्य किसी भी व्यक्ति को काट लेता है, तो उस कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। पालतू कुत्ते के काटने पर यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उस कुत्ते के मालिक को 6 महीने की सजा और पालतू कुत्ते के काटने पर यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस कुत्ते के मालिक को 10 साल तक की सजा हो सकती है। सजा के साथ-साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब अगर किसी पालतू कुत्ते के काटने पर आप बदले में उस कुत्ते को मार देते हैं, तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कौन होगा जिम्मेदार?
अगर किसी का पालतू कुत्ता या दूसरा कोई भी पालतू जानवर आपको काट लेता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उस कुत्ते या जानवर के मालिक की होगी। पालतू कुत्ते के काटने पर आप पुलिस थाने जाकर उस कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा।
क्या कहती हैं IPC की धाराएं 289, 337, 304 और 428?
- आईपीसी की धारा 289 और 337 के तहत पालतू कुत्ते के काटने पर उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, जिसमें 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- आईपीसी की धारा 304 के तहत पालतू कुत्ते के काटने पर किसी की मौत हो जाती है, तो उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- आईपीसी की धारा 304-ए के तहत पालतू कुत्ते के काटने पर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, जिसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- आईपीसी की धारा 428 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को परेशान करता है या उसकी हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, जिसमें 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
कहाँ और कैसे दर्ज करें शिकायत?
अगर आपके इलाके का कोई जंगली कुत्ता या आपके किसी पड़ोसी का पालतू कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी थाने में या फिर एमसीडी (MCD) में इसकी सूचना देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा आप इन नंबरों पर कॉल करके भी कुत्तों के काटने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
Dog Bite Complaint Numbers
- Delhi- 0120-6025400, 23348300, 23348301
- Noida- 9999352343, 7838565456, 8005867769
- Ghaziabad- 18001803012, 0120-2790369, 0120-2791418
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