राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद: दोहरी नागरिकता पर क्या कहता है क़ानून

hAFUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALwGsYoAAaRlbhAAAAAASUVORK5CYII= राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद: दोहरी नागरिकता पर क्या कहता है क़ानून

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार (24 मार्च) को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए और समय दे दिया।

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ़्ते में लिस्ट की जाएगी।

जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस एके श्रीवास्तव की बेंच ने कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है।

पिछले साल नवंबर में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके पक्ष के बारे में जानकारी मांगी थी।

तब केंद्र की तरफ से पेश वकील ने बेंच को बताया था कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी मांगी है।

वकील ने ये भी बताया था कि इसी कारण सरकार को राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने की याचिकाकर्ता की मांग पर फ़ैसला करने के लिए समय चाहिए।

तब से केंद्र ने कई बार अदालत से वक़्त की मांग की है। उसने सोमवार को अदालत से फिर समय मांगा। जिसके बाद बेंच ने इस मामले को 21 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ़्ते में लिस्ट कर दिया।

याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज़ और कुछ ई-मेल मौजूद हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इसी कारण वे भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है और लोकसभा सदस्य नहीं बन सकते।

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