इतनी इनकम पर देना होगा 20% का भारी भरकम टैक्स – Budget 2023

इतनी इनकम पर देना होगा 20% का भारी भरकम टैक्स
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Income Tax Slab – इनकम में बढ़ोतरी होने के साथ ही इनकम पर लगने वाले टैक्स में भी इज़ाफ़ा होता है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। इनकम टैक्स हर उस शख्स को चुकाना ज़रूरी होता है जिनकी इनकम टैक्सेबल होती है। यानी आपकी इनकम यदि एक तय सीमा से ज़्यादा होती है तो आपके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) चुकाना ज़रूरी हो जाता है। टैक्सस्लैब इनकम के हिसाब से ही लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स चुकाना होता है।

इनकम टैक्स (Income Tax)
अब से कुछ ही हफ़्तों के बाद केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से बजट जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री बजट को संसद में पेश करता है। हर बार की तरह इस बार भी टैक्स पेयर (Tax Pair) को सरकार से यह उम्मीद होती है सरकार द्वारा इनकम पर लगने वाले बजट में कुछ रियायत दी जाएगी। लेकिन बजट जारी होने से पहले टैक्स पेयर को कुछ एहम बातें जान लेनी ज़रूरी है।

टैक्स (Tax)
2021 – 22 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजाइम (New Tax Regime) और ओल्ड टैक्स रिजाइम (Old Tax Regime) के हिसाब से टैक्स वसूल किया है। इन दोनों ही स्लैब में टैक्स पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की दर अलग – अलग है। यदि आपको न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनकम टैक्स भर रहे हैं और आपकी सैलरी 10 लाख रुपय से 12.5 लाख रुपय सालाना है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स भरा करते थे तो आपको 5 से 10 लाख रुपय तक की सैलरी पर 10% इनकम टैक्स चुकाना पड़ता था।

टैक्स पेयर्स के लिए ये है अच्छी खबर
अभी आपको 2.5 लाख की सालाना इनकम पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपय कर सकती है। यानी की यदि आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपय है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आने वाले बजट (Budget 2023) में इसकी घोषणा की जा सकती है। बता दें की यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़री फुल बजट है। साल 2024 में आम चुनाव होने है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है की सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स को राहत दी जा सकती है। वित्त वर्ष 2023 – 2024 (Financial Year 2023-2024) का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2014 में पर्सनल टैक्स (Personal Tax) छूट की सीमा में बदलाव किया गया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट पास किया गया था जिसमें उन्होंने इसकी सीमा को 2 लाख रुपय से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपय कर दिया था।

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